Sunday 30 June 2019

बैटमार MLA आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा, जमानत के जश्न में BJP दफ्तर के बाहर फायरिंग !!


बीजेपी के ‘बैटबाज़’ विधायक के स्वागत में हर्ष फायरिंग,अधिकारी की पिटाई पर आकाश विजयवर्गीय की अकड़, कहा जरूरत पड़ी तो फिर करूंगा ‘बल्लेबाज़ी’ !!
जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार अगर आकाश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वह मुकदमे के दौरान साबित हो जाती हैं तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकते हैं !!

इंदौर : के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत की खबर सुनकर इंदौर बीजेपी ऑफिस में उनके समर्थकों ने एक बार फिर कानूनी की धज्जियां उड़ाई. इंदौर नगर निगम के अधिकारी धीरेंद्र बायस को क्रिकेट बैट से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने खुले आम हवाई फायरिंग कर खुशी का इजहार किया, और ये सब हुआ इंदौर में बीजेपी दफ्तर के सामने. इसके अलावे आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने आतिशबाजी और नारेबाजी भी की.
मध्य प्रदेश में शनिवार को भोपाल सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया था। आकाश को नगर निगम अधिकारी को बैट से पीटने के आरोप में 26 जून को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद आकाश पहले बीजेपी कार्यालय गए, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। 
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर शनिवार को भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायालय पर सुनवाई पूरी हुई थी। दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में न्यायाधीश सुरेश सिंह ने विधायक आकाश को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर छोड़े जाने का आदेश सुनाया।
कानून के जानकारों का कहना है कि जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार अगर आकाश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वह मुकदमे के दौरान साबित हो जाती हैं तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकते हैं। यह समय सीमा सजा सुनाने की तिथि से छह साल तक प्रभावी होगी।

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